February 10, 2025
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पैन कार्ड को अब सूचना उपयोगिताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग के लिए अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), दिवाला नियामक द्वारा बुधवार को जारी संशोधित तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना उपयोगिता को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ताओं के जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से उप-प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आईबीबीआई ने तीन अनुस्मारक के बाद भी देनदार से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर चूक के रूप में रिपोर्ट किए गए ऋणों के लिए ‘मान्य प्रमाणीकरण’ का प्रावधान पेश किया है। उल्लेखनीय रूप से, एक सूचना उपयोगिता को वित्तीय जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन को स्वीकार करने, इसकी सुरक्षित और सटीक रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने, साथ ही प्रमाणीकरण और सत्यापन जैसी मुख्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है। यह निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए संग्रहीत जानकारी तक पहुंच भी प्रदान करता है। यह जो वित्तीय जानकारी संग्रहीत करता है, वह व्यक्ति के ऋण और चूक के उदाहरण, व्यक्ति के विलायक होने पर देनदारियां, उन परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड जिन पर सुरक्षा हित बनाए गए हैं और उनकी बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण हैं। अभी तक, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) IBBI के साथ पंजीकृत एकमात्र सूचना उपयोगिता है। अधिकांश संस्थागत वित्तीय ऋणदाता NeSL को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

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