जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को टाल दिया। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के समकक्षों की मौजूदगी वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में फैसला किया गया कि कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है और आगे के विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों के कराधान पर फैसला लेने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।” चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।