बंगाल के क्रिकेटर और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को मंगलवार को हुगली पुलिस ने एक मेडिकल छात्रा द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया। मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोरेल ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में अंतरंग पलों को रिकॉर्ड किया और फिर उस निजी सामग्री का इस्तेमाल उसे डराने-धमकाने के लिए किया। पूछताछ के बाद, पोरेल को हिरासत में लिया गया, उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और औपचारिक कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उन्हें चिनसुराह कोर्ट में पेश किया गया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि परिवारों के बीच शादी की चर्चा होने के बावजूद, पोरेल के अन्य महिलाओं के साथ संबंधों का पता चलने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। शिकायत में 2 अप्रैल, 2026 को दिल्ली में हुई एक घटना का विवरण दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पोरेल ने उसे गैरकानूनी रूप से कैद किया, खाना नहीं दिया और उसे अलग-थलग रखा, जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ी। पुलिस ने पुष्टि की है कि ये आरोप अभी भी सक्रिय जांच का हिस्सा हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
यह गिरफ्तारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई है, जब शिकायतकर्ता ने जांच में प्रगति न होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश देने के साथ-साथ मोगरा पुलिस को उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का भी निर्देश दिया ताकि निजी सामग्री का अनधिकृत प्रसार रोका जा सके। जांच अधिकारियों ने चल रही कार्यवाही के तहत फोरेंसिक जांच के लिए एक पेन ड्राइव पहले ही जब्त कर ली है।
