
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा और कुछ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करीब 6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के अनुसार, गुजरात के भुज और कच्छ में स्थित भूखंडों को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 25 अप्रैल को एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था। धन शोधन का मामला गुजरात पुलिस अपराध शाखा (भुज) द्वारा शर्मा, संजय शाह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों में दर्ज एफआईआर से उपजा है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि शर्मा, अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर भुज के जिला कलेक्टर के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर धोखाधड़ी और सरकारी जमीन के अवैध आवंटन में शामिल थे। इसमें कहा गया है कि उन्होंने विभिन्न सरकारी प्रस्तावों की “अवहेलना” की और शाह को अवैध रूप से जमीन आवंटित की, जिससे गुजरात सरकार को अनुचित नुकसान हुआ। बाद में शाह ने जमीन को आवासीय भूखंडों में विकसित किया और अपराध की आय अर्जित की। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 5.92 करोड़ रुपये है।