सरकार ने बुधवार को सभी साइज़ और वज़न के पान मसाला पैक पर रिटेल सेल प्राइस (RSP) और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी सभी दूसरी जानकारी दिखाना ज़रूरी कर दिया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) सेकंड (अमेंडमेंट) रूल्स, 2025 को नोटिफाई किया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, “बदले हुए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिस तारीख से पान मसाला के सभी मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर को इनका पूरा पालन करना होगा।”10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक, जिन्हें पहले छूट दी गई थी, अब उनके लेबल पर रिटेल सेल प्राइस प्रिंट करना होगा। सभी पान मसाला पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी हर घोषणा दिखानी होगी। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, “रूल 26(a) के तहत पिछला प्रोविज़ो, जो छोटे पान मसाला पैक पर कुछ घोषणाओं से बचने की इजाज़त देता था, अब पान मसाला के लिए एक नया प्रोविज़ो जोड़कर वापस ले लिया गया है।” सभी पैकेज पर RSP को ज़रूरी बनाकर, यह बदलाव पान मसाला पर RSP-बेस्ड GST लेवी को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करता है, जिससे GST काउंसिल के फ़ैसलों को बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सके, सही टैक्स असेसमेंट हो सके और सबसे छोटी यूनिट सहित सभी पैक साइज़ पर रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। मिनिस्ट्री के मुताबिक, “यह बदलाव कंज्यूमर प्रोटेक्शन को काफ़ी मज़बूत करता है, यह पक्का करके कि खरीदारों को हर पैक साइज़ के लिए ट्रांसपेरेंट और साफ़ कीमत की जानकारी मिले, छोटे पैक पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमत को रोका जा सके, और कंज्यूमर को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने के फ़ैसले लेने में मदद मिले।”
