हत्या के मामले में चार महीने से अधिक समय से जेल में बंद अभिनेता दर्शन थुगुदीपा बुधवार को जमानत पर जेल से रिहा हुए। उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है।
न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने दर्शन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। अदालत के आदेश के बाद जेल अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें शाम जेल से रिहा कर दिया।
अभिनेता दर्शन (47) को 11 जून को रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे बल्लारी जेल में बंद थे। उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोग मामले में सह-आरोपित हैं।
अदालत ने उनकी रिहाई की कुछ शर्तें तय की हैं। उन्हें दो लाख रुपये की राशि का एक निजी बांड भरना होगा और इतनी ही राशि के लिए दो जमानत देनी होगी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।