March 14, 2026
IMG_4298

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों से १ दिन की उधारी लेने की व्यवस्था के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत, म्यूचुअल फंड संचालित करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के निदेशक मंडल और ट्रस्टी बोर्ड को इस उधारी सुविधा के उपयोग को नियंत्रित करने वाली एक औपचारिक नीति को मंजूरी देनी होगी। सेबी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक एएमसी को इस अनुमोदित नीति को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

नियमों के अनुसार, १ दिन के लिए ली गई इस उधारी का उपयोग केवल कुछ विशिष्ट और अनिवार्य उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इनमें यूनिटधारकों द्वारा यूनिट की पुनर्खरीद का भुगतान, ब्याज का भुगतान या निवेशकों को पूंजी निकासी का भुगतान करना शामिल है। सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंड योजनाओं में तरलता के प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि भुगतान संबंधी किसी भी तात्कालिक जरूरत को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *