
मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में उनकी हालिया टिप्पणियों से संबंधित एक मामले में 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। यह फैसला तब आया जब कामरा ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के डर से ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने इस शर्त पर राहत दी कि कामरा विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरेंगे। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश ने मुंबई में खार पुलिस को एक नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए निर्धारित की।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कामरा ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक पैरोडी गाना गाया, जिसमें कथित तौर पर शिंदे पर “गद्दार” (देशद्रोही) का तंज कसा गया था। प्रदर्शन के बाद, शिवसेना समर्थकों ने क्लब और होटल परिसर में तोड़फोड़ की, जिससे तनाव बढ़ गया।
सुनवाई के दौरान, कामरा के वकील ने तर्क दिया कि उनके प्रदर्शन में किसी व्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था और व्यंग्य और पैरोडी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि यह शो जनवरी में हुआ था और इसे हाल ही में अपलोड किया गया था, जिससे इस पर प्रतिक्रिया के समय पर सवाल उठे। बचाव पक्ष ने कामरा की जान को खतरे के बारे में भी चिंता जताई और अदालत से संभावित प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। कानूनी टीम ने कहा कि कामरा एक प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, जिनका प्रदर्शन हास्यप्रद होना चाहिए न कि अपमानजनक।