
आरा की अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में एक विधि विरुद्ध बालक (किशोर) को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपित के खिलाफ 1.02 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि आचरण के आधार पर नाबालिग की सजा कम की जा सकती है। अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा राशि अपर्याप्त लगती है, तो वह इसे बढ़ा सकता है।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया बड़हरा क्षेत्र में 2022 में युवक की गई थी हत्या के एक केस में यह सजा सुनायी। हत्या का यह मामला बड़हरा थाना क्षेत्र का है। 17 मई 2022 को गोली मार संतोष कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।
केस के सूचक साधु शरण राय के मुताबिक रात 10 बजे वह अपने बेटे संतोष कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी दो बाइक पर सवार किशोर सहित पांच व्यक्ति आ पहुंचे। कुछ लोग रेकी भी कर रहे थे। किशोर की ओर से संतोष कुमार को गोली मार दी गयी।